जम्मू: WhatsApp ग्रुप एडमिन को कराना होगा रजिस्ट्रेशन, नहीं तो 10 दिन बाद होगी 'जेल'
जम्मू: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाहों के प्रसार को रोकने के प्रयास के तहत किश्तवाड़ जिला प्रशासन ने व्हाट्सऐप ग्रुप और फेसबुक चलाने वाले लोगों से पहले अपनी पृष्ठभूमि की पुलिस से जांच कराने और उसे चलाना जारी रखने के लिए 10 दिन के भीतर अनुमति मांगने को कहा है. कठोर कदम के तहत लोगों से यह भी कहा गया है कि वे अधिकारियों को शपथ पत्र देकर कहें कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड सामग्री के लिए वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और इस तरह की सामग्री से कानून के संभावित उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए उत्तरदायी होंगे.
यह आदेश जिला विकास आयुक्त (डीडीसी) अंग्रेज सिंह राणा ने जारी किया है. उन्होंने आगाह किया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून, गैर कानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, रणबीर दंड संहिता और साइबर अपराध कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है.
अधिकारियों ने कहा कि डीडीसी ने किश्तवाड़ के पुलिस अधीक्षक अबरार चौधरी द्वारा 22 जून को उन्हें भेजे गए पत्र के जवाब में यह आदेश जारी किया.
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